ग्वालियर न्यूज, ग्वालियर डायरीज: ग्वालियर रिटेल मेडिकल एसोसिएशन की ओर से कोर्ट परिसर में एक जनहित याचिका दायर की गई थी जिसमे यह कहां गए था की एक ही दवाई पर दो बार GST लेने को गलत बताया गया था तथा इस पर तत्काल रोक लगाने की याचिका की गई।
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अब यह पूरा मामला प्रदेश के हाई कोर्ट में जा पहुंचा है, याचिका कर्ता को पूरा विश्वाश है की कोर्ट लोगो की पछ अर्थात एक ही दावा पर 2 बार टैक्स लेने को गलत बताएगा।
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दरअसल याचिकाकारी अनिल जैन (अध्यक्ष, ग्वालियर रिटेल मेडिकल एसोसिएशन) ने अपने याचिका में यह बताया है की जब भी कोई व्यक्ति दावा लेता है तो वो उसपर जीएसटी का पैसा अलग से चुकता है।
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लेकिन जब कोई दावा खराब (डेट एक्सपायर्ड) हो जाता है तो वापस करते समय दुकानदार से भी 15-20% जीएसटी काटा जाता है, ऐसे में 2 बार एक ही दवाई की टैक्स देना पड़ता है।
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