होता क्या हे बहुत सारे लोगो को Income tax saving के बहुत सारे अलग अलग पर्याय का पता ही नहीं होता हे, वो क्या करते हे की 80C को पूरा USE करते हे फिर भी उनको टैक्स चुकाना होता हे. क्योकि उनकी इनकम ही उतनी जायदा होती हे. तो क्या आपको पता हे की Income tax saving में आपके माता पिता, बच्चे और पति या पत्नी आपकी मदद कर सकते हैं।
तो अब आप जानने के लिए उत्सुक होंगे की कैसे Income tax saving में आपके माता पिता, बच्चे और पति या पत्नी आपकी मदद कर सकते हैं।
अपने माता , पिता के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम का भुगतान
आप अपना और अपने बीबी बचो का 25000 तक स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम भर के 80D के तहत Income tax saving कर सकते हो, लेकिन अगर इसमें आप अपने माता पिता का भी 25000 का प्रीमियम भरते हो तो, आप 80D के तहत 50000 तक का इनकम टैक्स सेविंग कर सकते हो. यदि आपके माता-पिता वरिष्ठ नागरिक हैं, तो आप 50,000 रुपये तक की कटौती का दावा कर सकते हैं।
आप अपने माता-पिता को किराया दें कर Income tax saving कर सकते हो
यदि आप अपने माता पिता के साथ रहते हो और उनके घर में रहते हो , तो आपको क्या करना हे की आप अपने माता पिता को घर का किराया दे सकते हो और उनसे रिसीप्ट ले सकते हो , और HRA छूट लाभ में इनकम टैक्स कटौती का लाभ उठा सकते हो, तो जो घर होता हे वो आपके माता पिता के नाम पर होना चाहिए और आप सह मालिक में से एक नहीं होने चाहिए , यदि आपको HRA का लाभ नहीं मिलता है, तो आप धारा 80GG के तहत कर लाभ के लिए दावा कर सकते हैं।
क्या आपने अपने बच्चो के लिए एजुकेशनल लोन ली हे
अगर आपने अपने बच्चो के लिए एजुकेशनल लोन ली हुई हे तो आप इनकम की धारा 80E के तहत इनकम टैक्स कटौती का दावा कर सकते हे, एजुकेशन लोन पे आप जो भी व्याज पुरे साल में चुकाते हो वो पुर तरह से कर मुक्त हे.
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