Press "Enter" to skip to content

MP PSC: हाईकोर्ट ने 27 सितंबर को होने वाले इंटरव्यू पर लगाई रोक

मध्य प्रदेश, ग्वालियर डायरीज: 27 सितंबर, सोमवार को MP PSC के तहत 576 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए होने वाले इंटरव्यू पर ग्वालियर हाईकोर्ट ने स्टे ऑर्डर लगा दिया। दरअसल इन 576 पदों पर सीधे तौर पर इंटरव्यू के तहत भर्ती की जा रही थी, इसमें किसी भी प्रकार की एग्जाम नही हुई थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने इस इंटरव्यू पर रोक लगा कर, प्रदेश के शासन विभाग तथा एमपी पीएससी से इस पर जवाब मांगा है, यह जवाब 30 सितंबर से पहले कोर्ट में देने को भी कहां है।

14 वर्षीय लड़की को 7 दिन तक बनाकर रखा बंधक, किया बार-बार दुष्कर्म, थाटीपुर थाने में मामला दर्ज

यह 576 पद डॉक्टर (चिकित्सा विभाग) से थे, यानी इसमें लापरवाही की कोई सवाल होने नही चाहिए, लेकिन शासन विभाग ने न कोई एग्जाम लिया और न कुछ, सीधे इंटरव्यू के लिए बुला लिया और कहां इंटरव्यू के आधार पर ही मार्क्स तय होंगे और भर्ती होंगे। जिसके बाद डॉ. रोनक शर्मा के साथ 5 अन्य डॉक्टरों ने हाईकोर्ट में इस गैर जिमेदाराना फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी।

UPSC: ग्वालियर के अर्थ जैन ने हासिल की 16वी रैंक, इलेक्ट्रिशियन की बेटी ने पाई 532वी रैंक

हाईकोर्ट में अधिवक्ता गौरव मिश्रा ने याचिका कर्ता के तरफ से यह कहां की जिस पद पर भर्ती की जा रही है वह द्वितीय श्रेणी का अधिकारी (मेडिकल ऑफिसर) तथा यह एक राजपत्रित पद की श्रेणी में भी आता है अतः इस पद पर सिर्फ इंटरव्यू के माध्यम से भर्ती नही की जा सकती, और यह सवैंधानिक अधिकारों के खिलाफ भी है। इस पदों की भर्ती के बकायदा लिखती परीक्षा के माध्यम से मेरिट लिस्ट बननी चाहिए। जिसके बाद हाईकोर्ट ने इस इंटरव्यू पर रोक लगाकर, शासन विभाग को नोटिस जारी करते हुए इस पर 30 सितंबर से पहले कोर्ट में जवाब देने को कहा है।

More from ग्वालियर न्यूजMore posts in ग्वालियर न्यूज »

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *