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High Court allows Char Dham Yatra: वार्षिक तीर्थयात्रा की योजना बनाने से पहले 5 बातें जो आपको जाननी चाहिए

नैनीताल उच्च न्यायालय ने गुरुवार को चार धाम यात्रा पर से प्रतिबंध हटा लिया और वार्षिक तीर्थयात्रा के लिए अनिवार्य COVID-19 नकारात्मक रिपोर्ट वाले पूरी तरह से टीकाकरण वाले लोगों को ही अनुमति दी।

चार धाम यात्रा की योजना बनाने से पहले 5 बातें जो आपको जाननी चाहिए:

1) अनिवार्य COVID-19 नकारात्मक रिपोर्ट वाले पूरी तरह से टीकाकरण वाले लोग वार्षिक तीर्थयात्रा पर निकल सकते हैं।

2) अदालत ने भक्तों को सख्त COVID-19 प्रोटोकॉल का पालन करने का आदेश दिया और आगंतुकों की संख्या को भी सीमित कर दिया।

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3) उच्च न्यायालय ने तीर्थयात्रियों की दैनिक संख्या पर एक सीमा लगाई – केदारनाथ धाम में केवल 800, बद्रीनाथ धाम में 1200, गंगोत्री में 600 और यमुनोत्री धाम में 400 भक्तों को अनुमति दी जाएगी।

4) तीर्थयात्रियों को मंदिरों के आसपास के किसी भी झरने में स्नान करने की अनुमति नहीं होगी।

5) चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जिलों में चार धाम यात्रा के दौरान आवश्यकतानुसार पुलिस बल की तैनाती की जाएगी।

उच्च न्यायालय का यह फैसला उत्तराखंड सरकार की ओर से यात्रा शुरू करने के लिए 8 सितंबर को दाखिल हलफनामे पर आया है।

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